उत्तर प्रदेश में पुनः फ्री राशन का लाभ पात्र, पा सकेंगे 1 साल तक गेहूं व चावल

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केंद्र केंद्र सरकार की ओर से एक बार फिर 1 साल तक फ्री गेहूं व चावल दिया जाएगा अंत्योदय और पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को इसका लाभ मिलेगा 1 जनवरी से 1 वर्ष के लिए फ्री खाद्यान्न उपलब्ध कराने का केंद्र सरकार ने फैसला लिया है केंद्र सरकार की ओर से एक बार फिर से 1 साल तक गेहूं और चावल से भी दिया जाएगा अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को उसका लाभ मिलेगा यूपी खाद्य आयुक्त ने बताया कि सरकार की इस योजना के तहत आने वाले तथा पात्र लाभार्थियों को 1 जनवरी 2000 से 1 वर्ष के लिए निशुल्क खाद्यान्न प्राप्त

खाद्य आयुक्त ने बताया कि 1 जनसवरी 2023 से दिसंबर 2023 तक की अवधि के लिए सभी पात्र परिवारों को चावल गेहूं और मोटा अनाज निशुल्क दिया जाएगा उन्होंने बताया कि लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत पूरे प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जोया करीब 13 प्रभावी है इसके तहत पात्रता सूची में शामिल प्रदेश के अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को सब्सिडी युक्त खाद्यान्न का वितरण किया जा रहा है अंत्योदय कार्ड धारकों को इसी तरह उनके पात्र गृहस्थी राशन कार्ड धारकों को उनके संबंध यूनिट पर 5 किलो खाद्यान्न जिसमें 2 किलो गेहूं 3 किलो चावल प्रतिमाह प्रति उसकी मात्रा अनुसार दिया जाएगा वर्तमान में इन दोनों राशन कार्डों पर गेहूं ₹2 प्रति किलो चावल 3 प्रति किलो की दर से वितरित किया जा रहा है इसके अलावा चरणों में मोटे अनाज का भी ₹1 प्रति किलो की दर से किया जा रहा है।

खाद्य आयुक्त श्री सौरव बाबू ने बताया कि आगामी 1 वर्ष तक निशुल्क खाद्यान्न वितरित किए जाने के में आने वाला संपूर्ण व्यय भार केंद्र सरकार उठाएगी वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में आने वाले लाभार्थियों को 420 के तहत 1 जनवरी 2030 से 1 वर्ष के लिए प्राप्त होने वाले निशुल्क खाद्यान्नों के संबंध में जागरूक किया जाएगा जिले के कार्य उचित दर विक्रेताओं व फील स्तरीय अधिकारियों को योजना के प्रति संवेदनशील बनाया जाएगा तथा कार्ड धारकों को भी निशुल्क वितरण के संबंध में किया जाएगा इस मशीन से निकलने वाली मित्रों पर के द्वारा संपूर्ण हल की जाने की स्थिति देखते हुए निशुल्क खाद्यान्न वितरित किया जाएगा शिकायत निर्माण के संबंध में कॉल सेंटर के साथ ही टोल फ्री नंबर 167 एवं 1800-180-1503 कारक रहेगा शिकायत पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

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